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Sambhal News: बालक से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा


संवाद न्यूज एजेंसी, संभल

Updated Sat, 27 May 2023 01:52 AM IST

चंदौसी। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने पांच वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्धदंड न देने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी।

मालूम हो 11 जुलाई 2019 की शाम को बनियाठेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति के पांच वर्षीय बालक के साथ गांव निवासी युवक कासिम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी जमानत पर चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को 20 वर्ष की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर इस निर्णय के बाद बालक के पिता के चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दी। पीड़ित पिता ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय से खुश हैं उनके बेटे को इंसाफ मिला है। इस तरह की सजा ऐसे अपराधियों के लिए भय पैदा करेगी।



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