संभल। हजरतनगर गढ़ी थाना परिसर में करीब सवा बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके रखने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए प्रशासन पर 19 लाख रुपये का हर्जाना देने के आदेश किए हैं। जिला प्रशासन को हर्जाने की राशि किसानों को दो माह में अदा करने के निर्देश दिए हैं।
गांव हजरतनगर गढ़ी निवासी हरवीर ने वर्ष 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि उनकी करीब सवा बीघा जमीन पर थाना पुलिस ने कब्जा कर लिया है। कई बार इस मामले में सुनवाई हुई। बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को 19 लाख रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव गृह, एडीजीपी, डीएम संभल, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौजूद रहे।
हरवीर के अधिवक्ता जयंत प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में अधिकारियों ने बिना शर्त माफी मांगते हुए किसानों की जमीन पर से अवैध निर्माण हटाने और उन्हें 19 लाख रुपये बतौर हर्जाने क तौर पर देने का प्रस्ताव पेश किया। भविष्य में फिर से कभी ऐसा न करने का आश्वासन दिया। साथ ही इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इस पर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का आदेश रोककर हर्जाने की राशि दो माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।